GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ (GSTAT AND GSTAT E-COURTS PORTAL LAUNCHED) | Current Affairs | Vision IAS
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    GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ (GSTAT AND GSTAT E-COURTS PORTAL LAUNCHED)

    Posted 04 Oct 2025

    Updated 09 Oct 2025

    1 min read

    Article Summary

    Article Summary

    जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) करदाताओं के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय मंच प्रदान करता है, जिसमें निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाला एक राष्ट्रव्यापी ढांचा है, जो अब ऑनलाइन केस प्रबंधन और सुनवाई के लिए जीएसटीएटी ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से सुलभ है।

    वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में

    • यह एक द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 के तहत स्थापित किया गया है।
      • जब किसी करदाता के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पहली अपील कर प्रशासन के भीतर की जाती है।
    • उद्देश्य: जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी वर्ग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना।
    • पीठें: यह नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगी, जिससे इसकी पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित होगी।
    • संरचना: GSTAT की प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
    • महत्व: इसकी संरचना सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है तथा इसका उद्देश्य निष्पक्ष एवं सुसंगत निर्णय प्रदान करना है।

    GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल के बारे में

    • यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करदाताओं को ऑनलाइन अपील दायर करने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
    • इसका विकास: राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा किया गया है।
    • Tags :
    • GST
    • GSTAT e-Courts Portal
    • Goods and Services Tax Appellate Tribunal
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