FSSAI ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए एडवाइजरी जारी की | Current Affairs | Vision IAS

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भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी एडवाइजरी का उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।

एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर 

  • विनियामक अनुपालन: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पाद खाद्य संरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम 2020 का अनुपालन करते है।
    • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाले सभी दावे भौतिक लेबल (फिजिकल पैकेजिंग) पर लिखे गए दावों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जा सके।
  • खाद्य संरक्षा और स्वच्छता: प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए लास्ट-माइल डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित करना होगा कि डिलीवरी कर्मचारी खाद्य संरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।
  • शेल्फ-लाइफ आवश्यकताएं: डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ उनकी कुल शेल्फ लाइफ की कम-से-कम 30% तक बाकी होना, या डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी में कम-से-कम 45 दिन बाकी होना अनिवार्य है
  • विक्रेता की जवाबदेही: प्लेटफॉर्म्स को FSSAI लाइसेंस और विक्रेताओं के पंजीकरण नंबर तथा खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स की स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

एडवाइजरी का महत्त्व 

  • यह ऑनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
  • यह कदम पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएगा, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देगा तथा खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को कम करेगा।

FSSAI के बारे में

  • स्थापित: इसे खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।
  • मंत्रालय: यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
  • कार्य: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करता है। खाद्य पदार्थों के निर्माण, स्टोर, वितरण तथा बिक्री को विनियमित करता है। 
  • संगठनात्मक संरचना: इसमें केंद्र द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष के साथ-साथ 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से एक तिहाई सदस्य महिलाएं होती हैं। 

 

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