सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए | Current Affairs | Vision IAS
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उपराष्ट्रपति पद के बारे में

  • भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
    • संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा।
  • अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।
  • अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया

  • नामांकन: उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक/ समर्थनकर्ता जरूरी होते हैं। साथ ही, ₹15,000 की जमानत राशि और वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होने का प्रमाण-पत्र देना होता है।
  • मतदान: उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्य (चुने हुए और नामित दोनों) शामिल होते हैं।
    • अनुच्छेद 66 के अनुसार, मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।
    • उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का मूल्य समान अर्थात् 1 होता है।
  • व्हिप की अनुमति नहीं: दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता (अनुच्छेद 66)

  • वह भारत का नागरिक होना चाहिए;
  • वह कम-से-कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;
  • राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए;
  • उसके पास भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद (Office of Profit) नहीं होना चाहिए।
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