FSSAI द्वारा 'चाय' शब्द के प्रयोग पर बनाए गए नियम
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हर्बल और पौधों पर आधारित उत्पादों के लिए 'चाय' शब्द के उपयोग के संबंध में खाद्य व्यवसाय संचालकों को एक निर्देश जारी किया है।
निर्देश के मुख्य बिंदु
- गलत ब्रांडिंग और भ्रामक प्रथाएं: FSSAI ने कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त न होने वाले उत्पादों के लिए 'चाय' शब्द के उपयोग को गलत ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला माना है।
- विशिष्ट उदाहरण: उदाहरणों में 'रूइबोस चाय', 'हर्बल चाय' और 'फूलों की चाय' जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं।
- अनुमत उपयोग: 'चाय' शब्द का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पेय पदार्थ कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त होता हो, जिसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी जैसे प्रकार शामिल हैं।
कानूनी ढांचा
- 'चाय' शब्द का गलत इस्तेमाल करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।
खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) की जिम्मेदारियां
- अनुपालन आवश्यकता: ऐसे उत्पादों के ई-कॉमर्स, विनिर्माण, पैकेजिंग, विपणन, आयात या बिक्री में शामिल खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
- निषेध निर्देश: खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि वे कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त न होने वाले किसी भी उत्पाद के लिए 'चाय' शब्द का प्रयोग करने से परहेज करें।
- राज्य अधिकारियों की भूमिका: राज्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं सहित खाद्य और व्यावसायिक संगठन (FBOs) इन प्रावधानों का अनुपालन करें।