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प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA: PMKSY)

19 Aug 2025
1 min

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्रीय क्षेत्रक योजना "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी।

PMKSY का उद्देश्य

            PMKSY की  मुख्य विशेषताएं

  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना।
  • किसानों को उनकी कृषि उपजों के बेहतर मूल्य प्रदान करने और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना।
  • कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना।
  • क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)।
  • योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
  • योजना अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक।
  • पृष्ठभूमि: केंद्र ने 2017 में संपदा (Scheme for Agro-marine processing and Development of Agro-processing Clusters: SAMPADA) नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी। 
    • बाद में, कुछ घटकों को बंद करके इस योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' कर दिया गया। 
  • PMKSY के घटक
    • एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना: इस घटक का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक फसलों की बाधा रहित आपूर्ति हेतु कोल्ड चेन सुविधाएं स्थापित करना है।
      • ये सुविधाएं पात्र फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), PSUs आदि द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।
      • योजनाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं को ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
    • एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण: इसका उद्देश्य मेगा फूड पार्क्स की तरह लघु पैमाने की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
      • इसके लिए कम-से-कम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है।
    • खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/ विस्तार (यूनिट योजना): यह मेगा फूड पार्क्स (MFPs) और APCs के भीतर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण और विस्तार पर केंद्रित है।
      • इसे PSUs, संयुक्त उद्यमों, FPOs, NGOs, सहकारी समितियों, SHGs, निजी फर्मों और व्यक्तियों द्वारा खाद्य इकाई की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिए लागू किया जा रहा है।
    • खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure: FTL):
      • यह खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मानकों और वैश्विक प्रमाणपत्रों (HACCP, ISO 22000) का अनुपालन में मदद करता है।
    • मानव संसाधन और संस्थान (HRI) - अनुसंधान और विकास: 15वें वित्त आयोग (15th FC) की सिफारिश अवधि के लिए 100 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
  • ऑपरेशन ग्रीन्स (OG): इसे ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था।
    • शुरुआत में, यह योजना टमाटर, प्याज और आलू (TOP) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी।
    • इस योजना के दो घटक हैं:
      • दीर्घकालिक उपाय-एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं: केंद्रीय बजट 2021-22 में इस घटक को विस्तार देकर शीघ्र नष्ट होने वाली 22 फसलों को इसके दायरे में लाया गया।
      • लघु-अवधि उपाय: 2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के तहत, इसका दायरा TOP फसलों से बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (यानी TOP से TOTAL) तक कर दिया गया।
  • योजना के अन्य घटकों के बीच बजटीय आवंटन का पुनर्वितरण: मध्यावधि समीक्षा के आधार पर, किसी भी योजना-घटक के मूल आवंटन के 25% तक MoFPI के प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किसी अन्य घटक को पुनः आवंटित किया जा सकता है।  
  • प्रतिबद्ध वित्तीय दायित्व से बचत का उपयोग: किसी भी योजना के लिए प्रतिबद्ध आवंटन से हुई बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए किए जाने का प्रावधान है।
  • जागरूकता: हितधारक इसके लाभों का पूरा फायदा उठा सके, इसके लिए PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

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