वन (संरक्षण) अधिनियम 2023 में संशोधन
संशोधनों का विवरण
- संशोधनों का उद्देश्य: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों के बीच प्राकृतिक पुनर्जनन, वनीकरण और वृक्षारोपण प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- कार्यान्वयन के लिए ढांचा: राज्य सरकारों को वृक्षारोपण के उपयोग और राजस्व-साझाकरण के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर ढांचे बनाने का अधिकार दिया गया है।
- कुछ आवश्यकताओं से छूट: अनुमोदित कार्य योजना/प्रबंधन योजना के अनुरूप की गई गतिविधियाँ क्षतिपूर्ति वनरोपण या शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान के अधीन नहीं हैं।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR): वनीकरण और वृक्षारोपण परियोजनाओं को कार्य योजना के अनुरूप DPR तैयार करके स्वीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्रफल, प्रजातियों, प्रस्तावित गतिविधियों और टिकाऊ कटाई का विवरण दिया गया हो।
मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र
- दिनांक: 2 जनवरी, 2026
- सिफारिशें: सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित।
निष्कर्षतः, ये घटनाक्रम वन प्रबंधन में निजी भागीदारी में संभावित वृद्धि का संकेत देते हैं, जिससे भारत की पर्यावरण नीतियों और शासन पर दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।