केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2025’ के मसौदे को अधिसूचित किया | Current Affairs | Vision IAS
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    केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2025’ के मसौदे को अधिसूचित किया

    Posted 03 Oct 2025

    Updated 06 Oct 2025

    1 min read

    Article Summary

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    ये नियम ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर, सामाजिक और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर, प्राधिकरण की स्थापना करके, पंजीकरण, शिकायत निवारण और उल्लंघन के लिए सख्त दंड देकर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करते हैं।

    ये मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को क्रियान्वित करेंगे।

    • यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत करता है।
    • यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स (जैसे- पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स) पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि केवल "ऑनलाइन सोशल गेम्स" और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है।

    मुख्य मसौदा नियमों पर एक नजर

    • भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI): इसकी स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने, रजिस्ट्री को बनाए रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी।
    • इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से पांच अन्य सदस्य होंगे।
    • खेलों का पंजीकरण: ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स दोनों का OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
    • 3-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र: प्रत्येक पंजीकृत ऑनलाइन गेम या ई-स्पोर्ट्स प्रदाता को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना होगा।
      • अपील पहले शिकायत निवारण समिति और फिर OGAI में की जा सकती है।
    • उल्लंघन: इन मसौदा नियमों में उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने तथा किसी भी तरह के उल्लंघन में सहयोग देने के लिए सम्पूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराने का प्रस्ताव है।

    ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों के खिलाफ शुरू की गई अन्य पहलें

    • IT अधिनियम, 2000 (धारा 69A): यह अवैध साइट्स/ऐप्स को ब्लॉक करने का प्रावधान करता है (2022-25 के दौरान 1,524 ब्लॉक किए गए थे)।
    • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 111 व 112): इसमें गैर-कानूनी गेमिंग, साइबर अपराधों आदि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
    • IGST अधिनियम, 2017: यह अवैध/ ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करता है।
    • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: यह भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
    • Tags :
    • Ministry of Electronics and IT
    • Online Gaming Authority of India (OGAI
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