यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की | Current Affairs | Vision IAS
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    यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की

    Posted 22 Sep 2025

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    ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, जिससे वे संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्यों में शामिल हो गए हैं; मान्यता संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार जैसे मानदंडों पर निर्भर करती है।

    इन चार पश्चिमी देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य हो गए हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है।

    • भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी।
      • हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में “न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र” के पक्ष में मतदान किया था। यह घोषणा-पत्र फिलिस्तीन-इजरायल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और "दो-राष्ट्र समाधान" के कार्यान्वयन की बात करता है।

    राज्यों की मान्यता

    • जब कोई देश किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को राज्य के रूप में स्वीकार करता है, तो इसे "मान्यता" (Recognition) कहा जाता है।
    • राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 राज्य का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को परिभाषित करता है। ये मानदंड हैं- 
      • स्थायी जनसंख्या; निश्चित भू-क्षेत्र; सरकार; अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता आदि।
    • राज्य की मान्यता के प्रभाव:
      • मान्यता मिलने के बाद वह अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है।
      • वह अन्य राज्यों के साथ संधियां कर सकता है।
      • उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं।
      • वह संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का सदस्य बन सकता है।
        • फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का “स्थायी पर्यवेक्षक राज्य” (Permanent Observer State) है, न कि पूर्ण सदस्य।

    संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता

    • किसी नए राज्य या सरकार को मान्यता देना या न देना केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का अधिकार होता है।
      • संयुक्त राष्ट्र न तो कोई राज्य है और न ही कोई सरकार, इसलिए उसके पास किसी राज्य या सरकार को मान्यता देने का अधिकार नहीं है।
    • संयुक्त राष्ट्र केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता दे सकता है या किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्र (Credentials) को स्वीकार कर सकता है।
    • Tags :
    • Israel-Palestine
    • Recognition of State
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