शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 {Right to Education (RTE) Act, 2009} | Current Affairs | Vision IAS

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संक्षिप्त समाचार

30 Jun 2026
7 min

In Summary

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत पड़ोस के स्कूलों को पात्र ईडब्ल्यूएस छात्रों को तुरंत प्रवेश देना होगा।
  • चुनौतियों में स्कूलों का प्रतिरोध, परिवारों के लिए छिपी हुई लागतें, कमजोर निगरानी और अलग-अलग प्रकार के कार्यान्वयन शामिल हैं।
  • यह निर्णय समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देता है और सामान्य विद्यालय प्रणाली को सुदृढ़ करता है; यह अनुच्छेद 51ए(के) और अनुच्छेद 45 के अनुरूप है।

In Summary

उच्चतम न्यायालय ने 'लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' मामले में यह निर्णय दिया कि नेबरहुड स्कूल RTE अधिनियम, 2009 के तहत पात्र छात्रों को तत्काल प्रवेश (एडमिशन) देने के लिए बाध्य हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियां

  • स्कूल-स्तर पर विरोध: निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस (EWS) छात्रों को प्रवेश देने का विरोध करते रहते हैं।
  • छिपी हुई लागत का बोझ: यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री का खर्च गरीब परिवारों को उठाना पड़ता है।
  • अन्य मुद्दे: 
    • निगरानी व्यवस्था कमजोर है, 
    • जवाबदेही सीमित है, 
    • राज्यों के बीच क्रियान्वयन और परिणामों में अंतर देखने को मिलता है, 
    • शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त नहीं है, और 
    • अंतिम स्तर (last-mile) तक सेवाएं पहुंचाने में भी कठिनाइयां आती हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का महत्व

  •  यह निर्णय बचपन से ही वास्तविक समानता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
  •  यह निर्णय एक मुख्य संवैधानिक सिद्धांत के रूप में ‘बंधुत्व’ को प्रवर्तनीय और व्यावहारिक अर्थ प्रदान करता है।
  •  यह निर्णय कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा परिकल्पित ‘कॉमन स्कूल सिस्टम’ के सपने को साकार करता है।

शिक्षा के अधिकार से संबंधित अन्य संवैधानिक उपबंध :

  • मूल कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(k) माता-पिता का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें
  • राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उपबंध करने का निर्देश देता है।
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रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर (2023 की तुलना में)

  • प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर: 448.3 से घटकर 418.9 हो गई।
  • कुल दर्ज मामलों की संख्या: इसमें 6.0% की कमी दर्ज की गई।
  • कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध:
    • महिलाएं: महिलाओं के विरुद्ध अपराध 1.5% घटकर लगभग 4.4 लाख मामले रहे। 
  • इनमें सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 42%) ‘पति द्वारा क्रूरता’ का रहा। 
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत ‘महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध’ नाम से नई श्रेणी जोड़ी गई है। 
  • बच्चे: बच्चों के विरुद्ध अपराध 5.9% बढ़कर लगभग 1.8 लाख मामले हो गए।
  • वरिष्ठ नागरिक: वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 2023 की तुलना में 16.9% वृद्धि दर्ज की गई। इनके विरुद्ध चोरी और धोखाधड़ी सबसे सामान्य अपराध रहे।
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST): SC के विरुद्ध अपराधों में 3.6% की कमी और ST के विरुद्ध अपराधों में 23.1% की कमी दर्ज की गई।
  • विशिष्ट अपराध श्रेणियां:
    • साइबर अपराध: इसमें 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें लगभग 73% मामले धोखाधड़ी से संबंधित थे।
    • आर्थिक अपराध: इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और ठगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए।
    • कानून के उल्लंघन के आरोपित किशोर: इनमें 11.2% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसे किशोरों में अधिकांश (77.7%) 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के थे। 

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 'भारत में महिलाएं और पुरुष 2025' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

  • इस रिपोर्ट में भारत में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला और पुरुषों की भागीदारी के रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • जनसंख्या: 
    • जन्म के समय लिंगानुपात: यह 2017-19 के 904 से सुधरकर 2021-23 में 917 हो गया।
      • अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात (1085) है, जबकि झारखंड में  सबसे कम  (899) है।
    • जनसंख्या वृद्धि: भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि (exponential growth) एक उल्टे U-आकार (inverted U-shape) का रुझान दर्शाती है, जो 1971–81 के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची और उसके बाद लगातार घटती गई
  • स्वास्थ्य-देखभाल:
    • मातृ मृत्यु अनुपात (MMR): 2004-06 के 254 से घटकर 2021-23 में 88 हो गया, जो व्यापक गिरावट है।
    • कुल प्रजनन दर (TFR): 2019 से 2023 के बीच कुल प्रजनन दर घटकर शहरी क्षेत्रों में 1.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 हो गई।
  • शिक्षा: 
    • साक्षरता दर: भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में 14.4 प्रतिशत अंकों का अंतर है (पुरुष- 84.7% और महिला- 70.3%)।
    • सकल नामांकन अनुपात (GER): स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला GER, पुरुष GER से अधिक है।
  • अर्थव्यवस्था में भागीदारी: 
    • कर्मकार (वर्कर) जनसंख्या अनुपात (15 वर्ष और उससे अधिक आयु): 2025 में, यह पुरुषों के लिए 76.6% और महिलाओं के लिए 38.8% था।
    • महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): ग्रामीण क्षेत्रों में यह 37.5% से बढ़कर 45.9% हो गई।
  • निर्णय लेने में भागीदारी:
    • मतदान प्रतिशत: 2019 और 2024 के आम चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा
    • संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: 2025 में 13.65% सांसद और 9.86% मंत्री महिलाएं थीं।

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी (JANANI - प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और नवजात शिशु के लिए एकीकृत देखभाल यात्रा) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

जननी (JANANI) के बारे में

  • यह प्रजनन आयु के दौरान महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यापक निगरानी और रखरखाव के लिए तैयार किया गया एक सेवा-उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  • यह मौजूदा RCH (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य) पोर्टल का एक उन्नत संस्करण है, जो देखभाल की निरंतरता में प्रमुख सेवा वितरण घटनाओं को दर्ज करके एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करता है।
  • प्रमुख विशेषताएं:
    • समन्वय: यू-विन (U-WIN) और पोषण (POSHAN) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को एकीकृत करता है।
    • विशिष्ट पहचानकर्ता : लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए आभा (ABHA), आधार (OTP और बायोमेट्रिक) और मोबाइल नंबर जैसी पहचानकर्ता सुविधाएं।
    • अन्य: QR-आधारित  डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्ड; उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के लिए स्वचालित अलर्ट, पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड, आदि।
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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं 2024' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक विपदाओं, तथा  यातायात और सड़क दुर्घटनाओं जैसे अन्य कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों के आंकड़ें प्रदान किए गए हैं। 

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • आकस्मिक मौतों की दर (प्रति लाख जनसंख्या): यह दर वर्ष 2023 की 31.9 से बढ़कर वर्ष 2024 में 33.3 हो गई। इनमें सर्वाधिक मौतें 30 से 45 वर्ष की आयु के बीच के समूह (31.3%) में दर्ज की गईं।
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतें: इसके कारण कुल 7,903 मौतें हुईं। इनमें 35.7% मौतें 'आकाशीय बिजली' गिरने से, 23.2% मौतें 'लू/धूप लगने (हीट स्ट्रोक)' से और 10.5% मौतें 'शीतलहर' के कारण हुईं।
    • आकाशीय बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें मध्य प्रदेश (577), बिहार (360) और उत्तर प्रदेश (275) में दर्ज की गईं।
  • अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाएं: इन कारणों से कुल 4,59,954 मौतें हुईं, जिनमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक थी।
    • प्रमुख कारण: 'सड़क दुर्घटनाएं' (43.4%), 'आकस्मिक मृत्यु' (16.5%), 'डूबना' (8.7%), 'ऊंचाई से गिरना' (5.7%), 'विषाक्तता/जहर' (4.7%) और 'विद्युताघात (करंट लगना)' (3.4%)।
    • आगजनी की दुर्घटनाएं: वर्ष 2024 में आगजनी की 5,971 दर्ज घटनाओं के कारण 5,888 लोगों की मृत्यु हो गई।
    • सड़क दुर्घटनाएं: यातायात दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाओं (87.8%) से होने वाली मौतों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। जबकि रेलवे दुर्घटनाओं में कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई।
      • प्रमुख कारण: गाड़ियों की तेज गति इसका मुख्य कारण रही, जिससे 61.2% सड़क दुर्घटनाएं हुईं।
      • क्षेत्रीय विस्तार: शहरी क्षेत्रों (40.3%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (59.7%) से अधिक दुर्घटनाओं के मामले सामने आए।
      • दुर्घटना स्थल: 31.2% सड़क दुर्घटनाएं आवासीय क्षेत्रों के निकट दर्ज की गईं। 

आत्महत्या की घटनाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य

  • आत्महत्या की दर (प्रति लाख जनसंख्या) वर्ष 2023 की 12.3 से कम होकर 2024 में 12.2 हो गई।
  • आत्महत्या की वजहें: देश में वर्ष 2024 के दौरान आत्महत्याओं के लिए 'पारिवारिक समस्याएं (विवाह से संबंधित समस्याओं के अलावा)' (33.5%), 'रोग' (18.0%) और 'नशीली दवाओं का सेवन/व्यसन' (7.6%) मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। ये तीनों कारण 2024 में देश में कुल 59.0% आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार थे।  
  • राज्यवार मामले: आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा।
    • संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) में दिल्ली में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले (2,905) दर्ज किए गए। इसके बाद पुडुचेरी का स्थान रहा।
  • पीड़ितों की शैक्षणिक स्थिति: कुल आत्महत्या पीड़ितों में से केवल 5.6% लोग ही स्नातक और उससे अधिक पढ़े-लिखे थे।
    • आत्महत्या करने वाले पीड़ितों में से 10.1% लोग निरक्षर थे।
  • शहरों में रुझान: शहरों में आत्महत्या की दर (16.3) अखिल भारतीय आत्महत्या दर (12.2) की तुलना में अधिक थी।
  • आत्महत्या पीड़ितों की व्यावसायिक स्थिति: पुरुषों में सर्वाधिक आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूरों द्वारा की गईं।  
    • महिलाओं में, आत्महत्या करने वालों की सर्वाधिक संख्या गृहणियों की थी।
    • कृषि क्षेत्रक में कुल 10,546 किसानों (6.2%) ने आत्महत्या की।
  • आत्महत्या के मामलों में पुरुष-महिला अनुपात: यह अनुपात 73.5 : 26.5 रहा।

विश्व शहरी मंच (WUF) का 13वां  सत्र बाकू में आयोजित किया गया।

विश्व शहरी मंच के बारे में

  • स्थापना: वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित।
    • प्रथम सत्र: वर्ष 2002 में नैरोबी में आयोजित।
  • आयोजक: संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)
  • प्रकृति: सतत शहरीकरण पर आधारित विश्व का प्रमुख उच्च-स्तरीय, खुला एवं समावेशी मंच।
  • उद्देश्य:
    • सतत शहरीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
    • श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों एवं नीतिगत अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
    • सरकारों, स्थानीय निकायों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों तथा निजी क्षेत्रक के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।

विश्व शहरी मंच-13:

  • विषय: "सभी के लिए आवास: सुरक्षित एवं सुदृढ़ शहर तथा समुदाय"।
  • स्थान: बाकू, अज़रबैजान।
  • सह-आयोजक: UN-Habitat तथा अज़रबैजान सरकार।
  • संबद्ध एजेंडा: न्यू अर्बन एजेंडा (2016) तथा सतत विकास लक्ष्य-11 (सतत शहर एवं समुदाय) के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान करना।
  • परिणाम दस्तावेज: 'बाकू कॉल टू एक्शन'।
    • 'बाकू कॉल टू एक्शन' में आवास संकट के समाधान तथा समावेशी, सुदृढ़, सतत एवं पर्याप्त वित्त-पोषित शहरी विकास के लिए वैश्विक स्तर पर त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

संबंधित सुर्खियां: यूएन-हैबिटैट ने 'वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2026' जारी की

यूएन-हैबिटैट की यह रिपोर्ट "द ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस: पाथवेज़ टू एक्शन" शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि आवास की वहनीयता से जुड़ी समस्याएंव्यापक अनौपचारिकता या गैर विनियमित आवासीय इकाइयां, और बढ़ते जलवायु-संबंधी जोखिम आदि आपस में जुड़े हुए और एक-दूसरे को गंभीर करने वाली चुनौतियां हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • आवास संकट का दायरा: विश्व भर में लगभग 3.4 अरब लोगों के पास पर्याप्त आवासीय सुविधाएं नहीं हैं।  
    • इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस के अनुसार, भारत में बेघर लोगों की दर प्रति 10,000 आबादी पर 13 है।
  • जलवायु संबंधी खतरे: रिपोर्ट का अनुमान है कि 2040 तक जलवायु संबंधी खतरों के कारण 167 मिलियन घर नष्ट हो सकते हैं।
    • आवासन क्षेत्रक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 17-21% के लिए जिम्मेदार है।
  • विश्व भर में औसत आवास मूल्य-आय अनुपात 2010 के 9.5 से बढ़कर 2023 में 11.7 हो गया। 
    • भारत के संदर्भ में, मुंबई और दिल्ली में यह अनुपात क्रमशः 14.3 और 10.1 दर्ज किया गया।
  • उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के तहत "एसिड अटैक पीड़ितों" की परिभाषा का विस्तार किया है। अब इसमें जबरन एसिड पिलाए गए (forcible acid ingestion) पीड़ित भी शामिल होंगे। साथ ही, आंतरिक चोटों वाले पीड़ित भी शामिल होंगे, भले ही बाहरी रूप से कोई विकृति दिखाई न दे।
    • न्यायालय ने सरकार को यह भी अवगत कराया है कि एसिड अटैक के लिए मौजूदा दंड एक 'निवारक' (deterrent) के रूप में विफल रही है। साथ ही, न्यायालय ने 'सिद्ध करने का भार' (burden of proof) आरोपी पर डालने का भी सुझाव दिया और कहा कि ऐसे मामलों में एसिड विक्रेताओं को 'सह-आरोपी' (co-accused) बनाया जाना चाहिए।
    • न्यायालय ने पीड़ितों के संरक्षण के लिए एक 'व्यापक नीतिगत ढांचा' तैयार करने का भी सुझाव दिया था, क्योंकि यदि वे जीवित बच भी जाते हैं, तो उन्हें व्यापक और निरंतर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।
  • इस अंतर्निहित मान्यता से जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ितों को 2016 के अधिनियम के तहत देय 'दिव्यांगता लाभ' का दावा करने में सहायता मिलेगी।
    • इससे पहले, 2016 का कानून केवल एसिड फेंकने के पीड़ितों को मान्यता देता था, न कि जबरन एसिड  पिलाए जाने वाले मामलों को।
    • हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 124 (घोर उपहति/ गंभीर चोट कारित करना) के तहत एसिड फेंकने और एसिड पिलाने, दोनों ही कृत्यों को अपराध माना गया है, जो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ दंडनीय हैं।
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राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP)

संविधान का भाग IV, जिसमें वे सिद्धांत शामिल हैं जिनका पालन राज्य को कानून बनाते समय करना चाहिए। अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) प्रदान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 51A(k)

यह भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है, जो माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

कॉमन स्कूल सिस्टम

कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा प्रस्तावित 'कॉमन स्कूल सिस्टम' एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को एक ही प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके।

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