ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2025 अधिसूचित (PROMOTION AND REGULATION OF ONLINE GAMING RULES, 2025 NOTIFIED) | Current Affairs | Vision IAS
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संक्षिप्त समाचार

12 Nov 2025
2 min

In Summary

ये नियम ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करते हैं, खेलों को वर्गीकृत करते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाते हैं, ओजीएआई की स्थापना करते हैं, पंजीकरण की आवश्यकता रखते हैं, और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लागू करते हैं।

In Summary

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को क्रियान्वित करेंगे।

  • यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत करता है। 
  • यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स (जैसे- पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स) पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि केवल "ऑनलाइन सोशल गेम्स" और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है। 

नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

  • भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI): इसकी स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने, रजिस्ट्री मेंटेन रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी। 
    • इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से पांच अन्य सदस्य शामिल होंगे।
  • खेलों का पंजीकरण: ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स दोनों का OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। 
  • 3-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र: प्रत्येक पंजीकृत ऑनलाइन गेम या ई-स्पोर्ट्स प्रदाता को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना होगा।
    • अपील पहले शिकायत निवारण समिति और फिर OGAI में की जा सकती है।
  • उल्लंघन: इन ड्राफ्ट नियमों में उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने तथा किसी भी तरह के उल्लंघन में सहयोग देने के लिए सम्पूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराने का प्रस्ताव है।

 

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की अधिसूचना के अनुसार, EVM मतों की गणना का अंतिम दौर पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की पूरी गणना के बाद ही शुरू किया जाएगा। 

पोस्टल बैलेट के बारे में: 

  • पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत मतदाता अपने मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। 
  • कानूनी व्यवस्था: यह प्रणाली चुनाव संचालन नियम, 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित होती है। 
  • पात्रता: सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थित मतदाता (85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि), निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति, और चुनावी दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है।
    • सेवा मतदाता (सर्विस वोटर्स): इनमें भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य; विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी, आदि शामिल होते हैं।
    • विशेष मतदाता: इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति, और उनके पति/ पत्नी शामिल होते हैं। 
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